नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) नई पेंशन नीति (New pension policy) यानी एनपीएस में सुधार के लिए इसकी समीक्षा करेगी। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो राजकोषीय हालात को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों (Government employees) के हितों का ख्याल रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को लोक सभा में वित्त विधेयक पेश करने के दौरान यह जानकारी दी। सीतारमण ने कहा कि एनपीएस को लेकर नई पद्धति बनाई जाएगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों अपना सकें।
वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति एक ऐसा तरीका निकालेगी, जिससे आम नागरिकों के संरक्षण के लिए राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब कई गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस लाने का फैसला किया है। कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन जारी रहेगा : रेल यूनियन
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि समीक्षा की बात कर सरकार केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को बहकाने का प्रयास कर रही है। 1.1.2004 से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी नई पेंशन योजना में काफी सुधार के बावजूद इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। रेलवे नेता ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में सभी सरकारी, स्वायत्त, शिक्षक, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन जारी रहेगी। जिससे पुरानी पेंशन योजना को पुन: बहाल किया जा सके।
लोकसभा में संशोधनों के साथ वित्त विधेयक पारित
केंद्रीय वित्त विधेयक 2023 लोकसभा से 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ शुक्रवार को पारित कर दिया गया। वित्त विधेयक पास होने के साथ ही जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। वित्त विधेयक 2023 में जिन संशोधनों को मंजूरी मिली है उनके मुताबिक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी। हालांकि, प्रधान पीठ दिल्ली में होगी। जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन इसका अपीलीय न्यायाधिकरण न होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं।
विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त विधेयक बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके साथ आगामी वित्त वर्ष के बजट की प्रक्रिया सदन में पूरी हो गई। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को सदन के विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया।
अब राज्य सभा में भेजा जाएगा
सीतारमण ने एक फरवरी को बजट प्रस्तावों के साथ संसद में पेश वित्त विधेयक में 64 आधिकारिक संशोधन रखे। इसके साथ लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। संशोधनों के बाद विधेयक में 20 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब वित्त विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा।
विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड के प्रयोग पर सख्ती
वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पेश करते हुए यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेश में यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर गौर करेगा। इस तरह के भुगतान में स्रोत पर कर कटौती नहीं हो पाती।
नई पेंशन योजना (NPS)
1. एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10 फीसदी हिस्सा कटता है।
2. नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। इसलिए यह अपेक्षाकृत कम सुरक्षित माना जाता है।
3. इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है।
4. इस योजना में सेवानिवृत्ति के बाद तय पेंशन की गारंटी नहीं होती है।
5. नई पेंशन योजना में हर छह महीने के बाद महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS)
1. इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान के साथ आखिरी मिले वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता है।
2. 80 वर्ष के बाद पेंशन में वृद्धि का भी प्रावधान है। इसमें जीपीएफ का भी प्रावधान है।
3. इसके तहत 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की राशि दी जाती है।
4. इसका भुगतान सरकारी कोषागार से किया जाता है। कर्मचारी के वेतन से पैसा भी नहीं कटता है।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत पर उसकी पत्नी को पेंशन का प्रावधान। इसके तहत हर छह माह में डीए भी दिया जाता है। इससे पेंशन की राशि बढ़ती रहती है।
इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की गैर भाजपा सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना बदलने के अपने फैसले के बारे में बताया है। एनपीएस के तहत जमा निधि में से धन लौटाने का अनुरोध किया है।
केंद्र पुरानी पेंशन पर विचार नहीं कर रहा
केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले संसद को सूचित किया था कि वह एक जनवरी, 2004 के बाद भर्ती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संदर्भ में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही।
नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई
1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया। सशस्त्र बलों को इससे अलग रखा गया। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 26 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित किया।
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