• img-fluid

    MP में अब जल्द ही लागू होने वाला है नया मोटर एक्ट, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपकी जेब होगी खाली

  • December 09, 2021

    जबलपुर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब जल्द ही इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट (Indian Motor Vehicle Amendment Act) 2019 लागू होने जा रहा है. प्रदेश में परमिट शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ऑटो रिक्शा के संचालन मामले में हाई कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन बीते बुधवार को जबलपुर हाई कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद राज्य में जल्द ही नया मोटर एक्ट लागू करने की बात सामने आई. मामले में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन की ओर से जबलपुर हाई कोर्ट में लिखित हलफनामे पर जवाब पेश किया गया है. इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा.

    परिवहन आयुक्त की ओर से जवाब में कहा गया कि पूरे प्रदेश में बिना परमिट संचालित ऑटो रिक्शा को जब्त करने की कार्रवई की जाएगी. साथ ही साथ प्रदेश में 45 दिनों के भीतर इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू करने की बात हाई कोर्ट में पेश जवाब में की गई है. हाई कोर्ट ने इस मामले में परिवहन विभाग से 2 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय कर दी है.

    हाई कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणी
    बता दें कि प्रदेश में ऑटो रिक्शा के अवैध संचालन के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने दो तल्ख टिप्पणियां की थीं. पहली ये कि अगर परिवहन विभाग अवैध ऑटो पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो वो ये काम किसी दूसरी एजेंसी को दे देंगे और दूसरी ये कि अगर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो प्रदेश के परिवहन सचिव को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है.


    क्या है मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019
    इस नए एक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है. मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी. इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी.

    वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है. बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना और 3 महीने तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है. आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

    कई गुना बढ़ा जुर्माना

    • धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
    • धारा 183 के तह अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना LMV के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना MPV के लिए देना होगा.
    • धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
    • धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
    • धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
    • धारा 1921 A के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा.

    Share:

    किसान दो दिन में खोल सकते हैं दिल्ली के बॉर्डर

    Thu Dec 9 , 2021
    नई दिल्ली। सरकार ने किसानों (government farmers) की सभी मांगें मान ली है और इस संबंध में केंद्र सरकार (the central government in relation to) की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे (united farmers front) के एक चिट्ठी भी भेजी गई हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दो दिनों के अंदर […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    रविवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved