युगांडा की संसद में पारित नए कानून के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उम्रकैद और मौत की सजा तय की गई है। जो लोग 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने के दोषी पाए जाते हैं या फिर एचआईवी संक्रमित होने के बावजूद समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को इस विधेयक में मौत की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं समान लिंग वाले लोगों की शादी के दोषी लोगों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है।युगांडा की संसद से पास होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति मुसेवेनी भी समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं। इससे पहले साल 2013 में भी युगांडा में समलैंगिक संबंधों के खिलाफ कानून बनाया गया था। तब पश्चिमी देशों के विरोध और एक स्थानीय कोर्ट के इस पर रोक के बाद यह लागू नहीं हो सका था। इस बार संसद में जब यह विधेयक लाया गया, तो 73 प्रतिशत सांसदों ने इसका समर्थन किया है। एजेंसी/ (हि.स.)