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नया जेल मैन्युअल…साल में एक बार ही मिलेगा पैरोल, दिन भी सजा में जुड़ेंगे

December 27, 2024

  • जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना, बदले जाएँगे कई नियम

उज्जैन। मप्र सरकार पुराने जेल मैनुअल में बदलाव कर नया मैनुअल लाने जा रही है। इसमें कैदियों की राहत पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब कैदियों को साल में एक बार ही पैरोल मिलेगा और यह दिन भी सजा में जुड़ेंगे। बता दें कि पुराने मैनुअल में साल में तीन बार 45 दिन पैरोल का नियम है। जिसे नए मैनुअल में कम कर केवल एक बार यानि 15 दिन कर दिया गया है।



उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के रहन-सहन से जुड़े नियम-कानून के लिए 1986 में जेल मैनुअल तैयार किया गया था। तब से अब तक 56 साल हो गए और उसी पूराने जेल मैनुअल से जेलों की व्यवस्था संचालित हो रही है लेकिन अब विभिन्न कोर्ट के दिशा-निर्देश और केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश की जेलों में नया जेल मैनुअल लागू किया जा रहा है, इसकी तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। यह मैनुअल विधानसभा में पारित हो चुका है और इसको जनवरी 2025 से प्रदेश में लागू भी कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इलेक्टॉनिक डिवाइसों और मादक पदार्थों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भोपाल के अधिकारियों की माने तो नए जेल मैनुअल में सबसे बड़े जो बदलाव देखने को मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नशीले पदार्थ और जेलों में पहुँचने वाले हथियारों की रोक को लेकर है। साथ ही पैरोल की राहत भी कम की जाएगी। दरअसल, जब पिछला मैनुअल बना था तो उस समय मोबाइल जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे। इसलिए इनके जेलों में पहुंचने या पाए जाने के मामलों को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। कुछ ऐसी ही स्थिति नशीले पदार्थों को लेकर भी है। हालांकि पुराने मैनुअल में नशीले पदार्थों को लेकर प्रावधान थे, लेकिन तब से लेकर आज तक नशीले पदार्थ कई वैरायटी के आने लगे हैं। जिन्हें जेल मैनुअल में शामिल कर सजा का प्रावधान किया गया है।

2016 में तैयार किया था आदर्श जेल मैनुअल..
पूरे देशभर की जेलों में कैदियों को नियंत्रित करने वाले नियम-कानून और विनियम में जरूरी एकरूपता और समय के साथ हुए बदलाव को ध्यान में रखने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आदर्श जेल मैनुअल 2016 तैयार किया गया था। केंद्र सरकार ने आदर्श जेल मैनुअल के तहत सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य का जेल मैनुअल बनाना था। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश के 11 राज्यों में जेल मैनुअल लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी यह बनकर तैयार है, पिछले विधानसभा सत्र में पारित भी हो चुका है। इसी साल 2 अक्टूबर से इसे लागू करने की तैयारी भी थी, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से इसे टाल दिया गया। अब 1 जनवरी 2025 से नया जेल मैनुअल लागू हो जाएगा।

नए जेल मैनुअल में बदलाव की बड़ी तैयारी..
नए जेल मैनुअल का विशेष फोकस कैदियों के कल्याण और पुनर्वास है। इसके अलावा महिला कैदियों के लिए अलग जेल, सजा के साथ रोजगार के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए खुली जेल जैसे प्रावधान भी है। इसके अलावा जेल अधिकारियों, कर्मचारियों के अनुशासन से संबंधित नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। साथ ही जेलों को अत्याधुनिक बनाने पर भी काम किया जाएगा। जेलों में बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए अत्याधुनिक तकनीक के अलावा जेलों की डिजाइन बनाई जाएगी। इसके अलावा 200 साल तक पुरानी हो चुकी कई जेलों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

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