हरिद्वार: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh-RSS) के एक कार्यकर्ता ने संगठन को ’21वीं सदी का कौरव’ बताने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ हरिद्वार की एक अदालत में मानहानि का मामला (Defamation Case) दायर किया है. RSS के कार्यकर्ता कमल भदौरिया के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने RSS के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत अदालत में केस दायर किया है.
राहुल गांधी ने इस साल 9 जनवरी को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर कहा था कि ’21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा चलाते हैं. उनके साथ देश के दो से तीन सबसे अमीर लोग खड़े हैं.’ जज शिव सिंह ने वादी को 12 अप्रैल 2023 को सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है. भदौरिया के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना ’21वीं सदी के कौरवों’ से की. यह उनका अशोभनीय भाषण है, जो उनकी मानसिकता को पेश करता है. आरएसएस एक ऐसा संगठन है, जो देश में किसी भी आपदा के समय मदद के लिए आगे आया है.
कमल भदौरिया की इस शिकायत में आगे कहा गया है कि ‘राहुल गांधी ने कहा है कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं. यह कहकर उन्होंने सनातनियों को तपस्वियों और पुजारियों में विभाजित कर दिया. जिसके कारण देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची.’ इस शिकायत याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है. गौरतलब है कि राहुल गांधी को हाल ही में सूरत की एक अदालत ने उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए मानहानि के एक अन्य मामले में दोषी ठहराया था.
जिसके बाद उन्हें लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके अलावा बिहार के पटना जिले में एक एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है. राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अप्रैल 2019 में एक रैली के दौरान राहुल गांधी की कथित ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी पर ये मुकदमा दायर किया था.
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