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    महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट जरुरी

  • March 15, 2021

     

    • महाराष्ट्र राज्य से इदौर जिले में हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों के लिये जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी

    इंदौर।इंदौर जिले में कोरोना की स्थिति को देखते हुये कोरोना नियंत्रण के लिये महाराष्ट्र राज्य से इदौर जिले में हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों के लिये जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी किये गये है। जारी निर्देशों का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा।
    इस संबंध में जारी आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य से जिले में हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों को अपने साथ कोविड आरटीपीसीआर की नेगटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा । यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर की होना अनिवार्य है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कोविड कंट्रोल दल को यह रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा तथा रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रस्थान किया जा सकेगा।
    जो यात्री उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति नहीं करते है, उन्हें इंदौर एयरपोर्ट पर ही अपना आरटीपीसीआर टेस्ट आवश्यक रूप से कराना होगा तथा उक्त टेस्ट की रिपोर्ट आने तक स्वयं को आवश्यक रूप से कोरेंटाइन रखना होगा। उक्त आरटीपीसीआर टेस्ट के निर्धारित शुल्क का वहन यात्रियों द्वारा स्वयं किया जायेगा । टेस्ट कराने के उपरांत यात्रियों को वहां पर स्थित कोविड दल से सम्पर्क कर इंदौर-311 एप डाउनलोड करना होगा। इस माध्यम से उनके होम कोरेंटाईन होने की निगरानी कोविड कंट्रोल कमांड सेन्टर द्वारा की जायेगी।
    एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा Arrival Lounge के पास जगह चिन्हांकित कर तीन कोविड टेस्ट सेन्टर हेतु जगह एवं संसाधन उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। निर्धारित लैब में से सुविधानुसार किन्ही भी तीन लैब्स का निर्धारण एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा किया जायेगा। संबंधित कोविड टेस्ट सेंटर द्वारा उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए टेस्ट से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी जिला प्रशासन की टीम को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी तथा उक्त टेस्ट की रिपोर्ट को तत्काल शासन की टीम को उपलब्ध कराना होगा, यह कार्य बिना किसी विलंब के करना होगा। उक्त आदेश का उल्लघन होने की दशा में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 एवं एपेडमिक डिसिज एक्ट-1897 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270 तथा 271 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा।


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