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    INDORE : चुनाव बाद सम्पत्ति विरूपण में दर्ज हुई पहली FIR

  • February 15, 2021

     


    शहर को गंदा करने वालों को नहीं बख्शेंगे… प्रॉपर्टी ब्रोकर फंसा
    इन्दौर। मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरुपण अधिनियम की याद सिर्फ लोकसभा, विधानसभा (Assembly) या निगम चुनाव (Corporation Election) में ही आती है, जब चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन, निगम इसके तहत एफआईआर दर्ज करवाता है। अभी निगम ने शहर को गंदा करने वालों को चेतावनी देते हुए सम्पत्ति विरुपण अधिनियम में पहली एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उलझ गया, जिसने मकान, दुकान, जमीन, फ्लैट बेचने-खरीदने या किराए से देने संबंधी अपने विज्ञापन सरकारी सम्पत्तियों पर चस्पा करवा दिए। आयुक्त के निर्देश पर एरोड्रम थाने पर इस प्रॉपर्टी ब्रोकर (Property Broker) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई।


    आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने चेतावनी दी कि स्वच्छता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और शहर गंदा करने वालों के खिलाफ अब इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त द्वारा शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर फ्लेक्स पोस्टर पंपलेट आदि लगाए जाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है और गंदा करता है तो उसके विरुद्ध. मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त लता अग्रवाल एवं उनकी रिमूवल टीम को दिए गये हैं। रिमूवल टीम द्वारा कालानी नगर में सब्जी मंडी के आसपास से अवैध रूप से लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही की जा रही थी उसी समय रिमूवल प्रभारी अश्विनी कल्याणे की नजर निगम के संकेतिक बोर्ड एवं स्वच्छता संदेश पर पड़ी जिस पर गौतम प्रॉपर्टी पॉइंट द्वारा मकान दुकान कृषि भूमि फ्लैट व अन्य संपत्ति बेचने व खरीदने, किराए से देने संबंधी विज्ञापन का पंपलेट चिपका रखे थे, जिसके कारण निगम के संदेश तो प्रभावित हो ही रहे थे साथ ही शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता खराब हो रही थी तथा पोस्टर लगाकर शहर की दीवारों को गंदा किया जा रहा था। उक्त घटना की जानकारी कल्याणे द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आयुक्त सुश्री पाल के संज्ञान में उक्त घटना आने पर उनके द्वारा तत्काल संपत्ति विरूपण अधिनिय अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। आयुक्त के निर्देश पर रिमूवल प्रभारी श्री अश्विन कल्याणे द्वारा एरोड्रम थाने पर गौतम प्रॉपर्टी पॉइंट मोबाइल नंबर 8120612999 के विरुद्ध बिना अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन करने सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने तथा निगम के सांकेतिक बोर्ड व स्वच्छता संदेश पर पेंपलेट चिपका कर संपत्ति विरूपण करने के अपराध पर एफ आई आर दर्ज कराई गई ! थाना एरोड्रम द्वारा अपराध धारा 3 मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का अपराधिक कृत्य पाया जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आयुक्त द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए बिना अनुमति के कहीं पर भी बैनर-पोस्टर, पंपलेट, फ्लेक्स आदि नहीं लगाए।

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