मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कहा, ‘इस केस में कानून से जुड़े कई तरह के सवाल हैं। इसलिए एनसीबी रिया चक्रवर्ती की जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दी है। वहीं, रिया के भाई शोविक और एक अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। मुंबई से बाहर जाने के लिए कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे हर रोज 10 दिन अपनी हाजिरी देनी होगी। महीने में एक बार रिया को एनसीबी के दफ्तर में भी हाजिरी देनी होगी।
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कैसे मिली रिया को जमानत?
अदालत में रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे की ओर से तर्क दिया गया कि रिया पर NDPS के तहत लगा 27A के एक्ट गलत है। रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इतने दिनों तक जेल में रखा गया। लंबी बहस के बाद अदालत ने इस मामले में रिया को जमानत दे दी। मानशिंदे ने कहा, ‘हमने कोर्ट के सामने अपनी ओर से सबूत रखे और कुछ धाराओं के बारे में बताया, जिसे जज ने स्वीकार किया। रिया को जिस तरह अरेस्ट किया गया वो गलत है। तीन केंद्रीय एजेंसियों (CBI, ED, NCB) के द्वारा जो व्यवहार किया गया वह गलत रहा।’
NCB ने कहा था- रिया ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर्स
इससे पहले NCB ने कोर्ट में रिया और शोविक की जमानत का विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा कि रिया और शोविक ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स हैं। दोनों कई हाई सोसाइटी लोगों और ड्रग्स सप्लायर्स से जुड़े हुए हैं। इन पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। NCB ने कहा कि रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था।
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