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    आर्यन खान ड्रग्‍स केस मामले में एनसीबी नहीं पेश कर पा रही चार्टशीट, मांगा 90 दिनों का समय

  • March 29, 2022

    मुंबई। आर्यन खान (Aryan Khan) से जुड़े क्रूज ड्रग्‍स केस (cruise drugs case) में नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) ने आरोपपत्र (chargesheet) दाखिल करने के लिए 90 दिनों की मोहलत और मांगी है. ड्रग निरोधक एजेंसी(anti drug agency) को मामले में दो अप्रैल तक मामले में चार्जशीट दाखिल करनी थी जिसमें फिल्‍म स्‍टार शाहरुख खान (Shahrukh khan) के बेटे आर्यन सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी यानी नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो की स्‍पेशन इनवेस्‍टीगेशन टीम ने मुंबई सेशन कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है. गौरतलब है कि आर्यन को एनसीबी ने पिछले साल 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद ड्रग्स रखने, खपत, बिक्री और खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था.उन्हें 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी.



    बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि उनके बीच व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया. आदेश में कहा गया है कि “इस न्यायालय को यह समझाने के लिए रिकॉर्ड पर शायद ही कोई सकारात्मक सबूत है कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए.”
    हाईकोर्ट के के आदेश में यह भी कहा गया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बाध्यकारी नहीं हैं.

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