भोपाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत प्रदेश में की जा रहीं भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान के अनुरूप आरक्षण नहीं दिए जाने पर राष्ट्र्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वास्थ्य संचालक एवं मिशन संचालक NHM को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 10 दिन के भीतर भर्तियों में OBC को संविधान में तय मानकों के अनुसार आरक्षण (Reservation) नहीं दिए जाने पर रिपोर्ट (Report) मांगी है।
मप्र ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर ऐसोसिएशन (MP OBC Advocate Welfare Association) के सचिव विनायक शाह (Secretary Vinayak Shah) ने ओबीसी (OBC) आयेाग को भेजी शिकायत में बताया कि मप्र में एनआरएचएम (NRHM) में आरक्षण (Reservation) नियमों को ताक पर रखकर 2850 पदों पर भर्ती की जा रही हैं। जिसमें ओबीसी (OBC) को 27 प्रतिशत की जगह 6.6 फीसदी आरक्षण (Reservation) दिया जा रहा है। जबििक ईडब्ल्यूएस (आर्थिक गरीब)को 10 प्रतिशत के स्थान पर 22.8 फीसदी आरक्षण (Reservation) दिया जा रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी
(Bhagwan Lal Sahni) ने स्वास्थ्य आयुक्त मप्र एवं मिशन संचालक एनएचएम मप्र को नोटिस जारी किया है।
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