उज्जैन। कल 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला न्यायालय परिसर सहित तहसीलों में भी अलग-अलग खंडपीठें बिजली चोरी, चेक बाउंस, दीवानी सहित राजीनामा योग्य हजारों लंबित मामलों का निपटारा करेंगी। इसके लिए 40 खंडपीठे बनाई गई हैं जिसके माध्यम से मामलों की सुनवाई कर समझौते से मामलों को खत्म करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश व सचिव अरविंद कुमार जैन ने पत्रकारों को बताया कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य लम्बित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराया जाएगा। इस हेतु जिला न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर प्रीसीटिंग की कार्यवाईयाँ दिन-प्रतिदिन की जा रही हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित प्रकरण जैसे दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण, बैंक रिकवरी, बिजली, सम्पत्ति व जल कर सम्बन्धित प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह और समझौते के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर सम्पर्क कर सकते हैं। चेक बाउंस के मामलों को लोक अदालत में यदि निपटाया जाता है तो अभियुक्त पर लगने वाले अर्थदण्ड में विशेष छूट दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान तक उक्त लोक अदालत के लिये न्यायालय में लम्बित 6743 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन के 6577 इस प्रकार कुल 13320 प्रकरण रखे जा चुके हैं और आगे भी दिन-प्रतिदिन प्रकरणों को रखा जा रहा है। इस दौरान डीएलओ दिलीपसिंह मुझाल्दा, वरिष्ठ अभिभाषक राजेश जोशी सहित अधिवक्ता तथा पत्रकार मौजूद थे।
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