भोपाल। मध्यप्रदेश में 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली, पानी, और प्रापर्टी टैक्स के बकाया बिलों में भारी छूट मिलेगी, इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं को अपने-अपने जिले में स्थित कोर्ट परिसर में लगने वाली लोक अदालत में मिलेगा, अगर आपका भी कोई पुराना या लंबी अवधि का कोई बकाया बिल है, तो लोक अदालत में पहुंचकर उसे जमा करवाएं, ताकि आपको सरचार्ज में छूट मिल जाएगी।
आपको बता दें कि साल 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन मध्यप्रदेश में 11 फरवरी को किया जाएगा। जिसके तहत मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पुराने प्रकरणों के निपटारे और राजस्व संग्रहण करेगी। इसी प्रकार नगरपालिका, नगर निगमों द्वारा भी सालों से बकाया पानी और संपत्ति करों को जमा करने के लिए नोटिस देगा, इस दौरान अगर आप बकाया बिल जमा करते हैं, तो कम से कम सालों से लग रहे सरचार्ज से आपको राहत मिल जाएगी। आपको केवल मूल राशि ही जमा करनी पड़ेगी।
बताया जाता है कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रदेश के सभी 52 जिलों में किया जाता है, हर जिला मुख्यालय पर ये अदालत कोर्ट परिसर में लगती है, इस दौरान लंबे समय से चल रहे प्रकरणों का निपटारा किया जाता है, ऐसे में अगर आपने भी लंबे समय से बिजली और पानी के बिलों सहित अन्य बिलों का भुगतान नहीं किया है, तो आप इस लोक अदालत के माध्यम से अपने बकाया बिलों को जमा कर सकते हैं, इसमें जुर्माने की राशि की पूरी छूट मिल जाती है, आपको केवल मूल रकम ही चुकानी पड़ती है।
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