विदिशा। शहर और आस-पास के इलाकों में लगभग 65 मैरिज गार्डन और शादी हॉल चल रहे हैं। इनके संचालक जमकर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन नपा को यह चपत लगाने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। खास बात यह है कि एक भी मैरिज गार्डन का रजिस्टे्रशन नपा में नहीं जबकि नियम के मुताबिक इनका रजिस्टे्रशन होना जरूरी है। अब नपा ने रजिस्टे्रशन कराने के लिए गार्डन संचालकों को कहा है।
शहर में वर्षों से मैरिज गार्डन व शादी हॉल संचालित होते आए हैं। शादी के दौरान काफी इनकी अच्छी बुकिंग रहती है। इससे इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई और अब विदिशा, सांची मार्ग, अशोक नगर मार्ग, अहमदपुर मार्ग, बायपॉस से जुड़े मार्ग सहित शहर के अंदर बड़ी संख्या में शादी हॉल व विवाह स्थल हैं जिनकी संख्या 60 से अधिक पहुंच चुकी। इन गार्डनों की तरफ नपा का कभी ध्यान नहीं गया और यह बिना लायसेंस संचालित होते रहे हैं। इस अनदेखी के कारण नपा को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। अब नपा की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद इस ओर ध्यान गया और शहर के सभी शादी हॉल व मैरिज गार्डन को सूचीबद्ध करने का कार्य चल रहा था। इस बार भी शहर और आस-पास के अधिकाशं गार्डन बुक हो चुके हैं। शहर में खुले कुछ गार्डनों के लोगों को परेशानी रहती है। दरअसल इनमें देर रात तक डीजे बजता रहता है और कई गार्डनों के बाहर इन गार्डनों से कचरा फैंका जा रहा है। जिससे भी लोगों को परेशानी होती है। वहींं इन गार्डनों में पार्किंग के इंतजाम भी नहीं हैं। जिसके चलते वाहनों को सड़कों पर खड़ा कर दिया जाता है और जिसके चलते शहर का ट्रेफिक भी बिगड़ा रहता है।
अब नपा करेगी जांच
नपा अब इन सभी शादी हॉलों की जांच एवं इनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करने जा रही है। इसमें भवन, भूमि के दस्तावेज देखे जाएंगे। अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था एवं अग्निशमन विभाग की एनओसी व प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या देखी जाएगी। आगम निर्गम के दो रास्ते, कचरा व ठोस अवशिष्ट नियमित संग्रहण की व्यवस्थाए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, विद्युत कनेक्शन, जनरेटर के प्रबंध, आतिशबाजी के लिए निर्धारित क्षेत्र एवं विवाह स्थल के कुल क्षेत्र फल का कम से कम 25 प्रतिशत क्षेत्र आदि नियमों के पालन का परीक्षण किया जाएगा और पंजीयन व लायसेंस देेने की कार्रवाई की जाएगी।
जल्द ही होंगे रजिस्ट्रेशन
नपा से मिली जानकारी के अनुसार इसी के साथ ही शहर में ऐसी होटलें जहां बैठकें सेमिनार व अन्य आयोजन होती है और संख्या 50 से अधिक रहती है। ऐसी होटलों के हॉल भी लायसेंस के दायरे में रहेंगे और इनके पंजीयन व लायसेंस की प्रक्रिया की जाएगी। नपा से मिली जानकारी के अनुसार लायसेंस तीन वर्ष के लिए मिलता है जिसे तीन वर्ष बाद रिन्यु कराना होगा तो वहीं हर वर्ष इन मैरिज गार्डन व शादी हॉल आदि से हर वर्ष उपभोक्ता शुल्क वसूला जाएगा। यह प्रावधान पहले से ही लेकिन नगरपालिका इस दिशा में कार्य नहीं कर पाई और शहर में बिना लायसेंस के शादी हॉल व मैरिज गार्डन संचालित होते आ रहे हैं। वहीं कुछ गार्डन अवैध रूप से भी संचालित हो रहे हैं। जिससे भी नपा को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इनका कहना
शासन के नियमानुसार मैरिज गार्डन और शादी हॉल का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है जोकि अभी तक किसी भी मैरिज गार्डन और शादी हॉल का नहीं है नपा ने इन सभी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक टीम गठित की है जो इन सभी का रजिस्ट्रेशन करेगी और यह रजिस्ट्रेशन हर 3 साल में रिन्यू किए जाएंगे।
राकेश शर्मा सांसद प्रतिनिधि नपा विदिशा
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