इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ कुछ किए परिवर्तनों की जानकारी भी दी थी, जिसमें 80 की बजाय 85 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गोंको घर बैठे मतदान की सुविधा देने के अलावा चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को भी डाक मतपत्र के अलावा वोटिंग मशीन से भी मतदान की सुविधा रहेगी। दूसरी तरफ नामांकन दाखिल होने के 10 दिन पूर्व तक सूची में नाम भी जुड़वाने के आवेदन दिए जा सकेंगे। वहीं जीपीएस आधारित सी-विजिल एप में दो मिनट का वीडियो या फोटो अपलोड किए जा सकेंगे, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक आयोग को अपनी शिकायत भेज सकेंगे।
मध्यप्रदेश में चार चरणों में चुनाव होना है, जिसमें इंदौर में मतदान की प्रक्रिया 13 मई को होगी और उसके पूर्व 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ 25 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नामांकन-पत्र जमा कर सकेंगे। नामांकन-पत्र (nomination letter) जमा होने की तारीख यानी 18 अप्रैल से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम जुड़वाने का आवेदन दे सकेगा, अगर उसका नाम पूर्व में नहीं जुड़ पाया हो या छुट गया हो। कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत तमाम प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिए हैं और वाहन, आमसभा, जुलूस हेलिपेड सहित अन्य कार्यों की अनुमति भी लेना पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ रेसीडेंसी, सर्किट हाउस सहित पीडब्ल्यूडी, वन विभाग सहित अन्य के सभी विश्राम गृहों के साथ-साथ रविन्द्र नाटयगृह, लता मंगेश्कर ऑडिटोरियम और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के होलिडे होम्स को भी अधिग्रहित कर लिया है। अब इन विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इंदौर जिले को साइलेंस झोन भी घोषित कर दिया है।
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