नागदा। आज से लगभग डेढ़ महीने पहले नागदा में 5 जनवरी गैस रिसाव कांड हुआ था। मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर अब जाकर मानव अधिकार आयोग की दिल्ली में केस दर्ज हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अभिषेक चौरसिया की शिकायत पर नागदा के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लघंन के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नई दिल्ली बैंच में मामला मंगलवार को दर्ज हो गया हैं। जिसकी जानकारी बुधवार को शिकायतकर्ता अभिषेक चौरसिया द्वारा साझा की गई है। जनवरी माह में नागदा में हुए गैस रिसाव कांड में ग्रेसिम उद्योग के प्रबंधन की गंभीर लापरवाही और गलत नीतियों को आधार बनाकर उद्योग के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया था। उक्त मामले की प्रकृति नागरिकों को भारत के संविधान के तहत जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों के उल्लघंन का होने से मामले को मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाया गया था, जिसमें अंतत: आयोग द्वारा 15 फरवरी को केस नंबर 506/12/47/2022 दर्ज कर सुनवाई हेतु आगामी तारीख दे दी गई है।
पीडि़तों में इन्हें किया गया शामिल
श्री चौरसिया ने बताया कि उक्त प्रकरण में नागदा गैस रिसाव के पीडि़तों की सरकारी रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित सूची आयोग के समक्ष भेजी गई है जिन्हे कंपन्सेशन दिलवाने की मांग उठाई गई है। पीडि़तों में शासन के मेडिकल रिकॉर्ड अनुसार सुबोध पिता कृष्णा स्वामी, केशव पिता प्रेमचंद प्रसाद, कन्हैया प्रसाद पिता गौरवनाथ, कैलाश पिता कल्याण, रोशन पिता निहाल सिंह, राजेश पिता मोहनलाल, अशोक पिता नंदकिशोर, संजय पिता संत कुमार शर्मा, रमेश पिता कुवान जी, महेश पिता भागीरथ कछावा, नरेंद्र पिता रामलाल, पवन पिता रमेशचंद्र, चंद्रभान पिता सुधीर सिंह, सुरेश पिता धन्नलाल, ताराचंद्र पिता राधेश्याम, राजू पिता शमनछत्र गुप्ता, दीपक पिता बालकृष्ण बाथम, अशोक पिता लक्ष्मण चौहान, संतोष पिता राजू गुप्ता, हेमलता पति दशरथ तोमर, मंजू पति मोर सिंह तथा अशोक पिता मुन्नालाल मीणा आदि को शामिल किया गया हैं ।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved