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नोटिस से म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रभावित

October 17, 2024

  • संगठन ने जीएसटी आयुक्त को बताई अपनी समस्याएं

जबलपुर। शहर के म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर संगठन ने जीएसटी आयुक्त लोकेश कुमार लिल्हारे से मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। कर अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी के नेतृत्व में म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर संगठन के वाइस प्रेसिडेंट व अन्य सदस्यों ने बताया कि शहर में लगभग हर म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस से म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रभावित है और उस पर कर ब्याज और शास्त्री का अत्यधिक बोझ आ रहा है।



संगठन के सदस्यों का कहना है कि जिस अवधि के लिए उनको नोटिस जारी किए गए हैं, उसे अवधि में उनका म्युचुअल फंड कंपनियों से किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं मिला है। तो वो आज तारीख में पुराने जीएसटी जो नहीं मिला है, उसको कैसे जमा कर दें। जीएसटी आयुक्त ने संगठन के आश्वासन दिया कि अगर वह म्युचुअल फंड कंपनियों से एक लिखित स्पष्टीकरण ले लेते हैं, जीएसटी जमा होने के सबूत का तो उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कर अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी ने बताया कि अगर कंपनी ने कर का भुगतान किया हुआ है और वो अगर संबंधित दस्तावेज सदस्यों को दे देते हैं और वही दस्तावेज उपयुक्त कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो ऐसी अवस्था में जारी किए हुए नोटिस की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। आयुक्त ने विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्रवाई नहीं की जाएगी जो भी कार्रवाई की जाएगी वह वह जीएसटी के नियम अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की जाएगी।

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