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    कटे-फटे नोट आसानी से बदलवा सकते हैं, जानिए RBI के नियम

  • February 17, 2022

    नई दिल्ली। कई बार आम आदमी के साथ ऐसा होता है कि एटीएम से कैश निकालते (ATM Cash withdrwal rule) समय कटे-फटे, पुराने डैमेज नोट (damaged note) निकल आते हैं या फिर धोखे से कपड़े धोते समय नोटों का कलर (color of notes) निलल जाता है या फिर ऐसे नोट एटीएम (ATM) के अलावा लेनदेन के दौरान भी मिल जाते हैं जिन्‍हें बाजार में चलाना मुश्किल हो जाताा है, लेकिन सबसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि इनका भी समाधान है।
    आपको बता दें कि आम आदमी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि RBI ने उनके लिए क्या प्रावधान किये हैं। नियम कायदे के मुताबिक आप कटे -फटे नोटों को भी बैंक में आसानी से बदल सकते हैं इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे-फटे नोटों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी तैयार की है कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी
    होम ब्रांच पर ही जायें। अगर आपको बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करती है तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम भी हो जाएगी।



    आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर पास कोई कटा-फटा नोट है, तो आप उसे आसानी से बैंक या आरबीआई के ऑफिस से एक्सचेंज करा सकते हैं, हालांकि नोट कितना फटा इस पर भी निर्भर करता है कि बैंक आपसे नोट एक्सचेंज करने का कोई शुल्क लेगा या नहीं. लेकिन अगर आपके पास भीगा हुआ नोट है, तो वो भी बदला जा सकता है।
    वहीं लोगों को कटे-फटे नोट को बदलवाने का नियम तो पता है, लेकिन रंग छोड़े नोट को लेकर ज्यादा जानकारी लोगों के बीच नहीं है. क्योंकि ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी-कभार बारिश की वजह से या अन्य कारण से नोट गीले होकर रंग छोड़ देते हैं। रंग छोड़े नोटों को दुकानदार भी लेने से मना कर देता है ऐसे में आप इन नोट को भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं।
    बता दें कि RBI ने एक RTI के जवाब में बताया था कि ऐसे नोट को भी गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है और सभी बैंक ऐसे नोट को बदलते हैं। अगर आप के पास भी रंग छोड़े नोट हैं तो आप बैंक में जाकर इसे आसानी से बदलवा सकते हैं।

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