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व्यापार पर लागू हुआ नगर निगम का नया टैक्स

April 23, 2023

  • भोपाल में 50 हजार रुपये तक चुकाना होंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर-कस्बे में व्यापार करने पर अब नगर निगम को एक और टैक्स चुकाना होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने मप्र नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम में संशोधन कर नया कर लगा दिया है। सभी नगर पालिक निगम, नगरपालिक परिषद और नगर परिषद व्यापारियों से उनके व्यवसाय स्थल यानी दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से कर वसूलेंगे। नया कर संपत्तिकर, विज्ञापन कर और पहले से लागू अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही नया कर लागू कर दिया गया है। व्यापारियों ने नए टैक्स का विरोध भी शुरू कर दिया है।



गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, नगर निगम और परिषद व्यवसाय स्थल के बाहर की सड़क और कालोनी के अनुपात में दुकानदारों से नया टैक्स वसूलेगी। नगर पालिक निगम को सड़क की चौड़ाई के अनुपात में प्रति वर्गफीट 4 से 6 रुपये, नगरपालिक परिषद को 3 से 5 रुपये और नगर परिषद को 2 से 4 रुपये प्रति वर्ग फीट टैक्स सालाना वसूलने के अधिकार दिए गए हैं। हालांकि, नगर निगम के लिए अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये, नगर पालिका परिषद के लिए 25 हजार और नगर परिषद के लिए 15 हजार रुपये तक की गई है। और तो और गाडिय़ों से व्यापार करने वालों पर भी टैक्स लगा दिया गया है।

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