भोपाल। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर-कस्बे में व्यापार करने पर अब नगर निगम को एक और टैक्स चुकाना होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने मप्र नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम में संशोधन कर नया कर लगा दिया है। सभी नगर पालिक निगम, नगरपालिक परिषद और नगर परिषद व्यापारियों से उनके व्यवसाय स्थल यानी दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से कर वसूलेंगे। नया कर संपत्तिकर, विज्ञापन कर और पहले से लागू अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही नया कर लागू कर दिया गया है। व्यापारियों ने नए टैक्स का विरोध भी शुरू कर दिया है।
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