इंदौर । हिंदू देवी-देवताओं (Hindu Gods) को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों (objectionable comments) के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) को शनिवार देर रात केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. वह पिछले 35 दिन से न्यायिक हिरासत के तहत इस जेल में बंद थे. केंद्रीय जेल प्रशासन ने प्रयागराज की एक अदालत के जारी पेशी वॉरंट का हवाला देते हुए फारूकी की रिहाई में शनिवार देर शाम असमर्थता जताई थी, लेकिन बाद में जेल के एक अधिकारी ने कहा कि मामले में शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) का शुक्रवार को पारित आदेश करीब 30 घंटे बाद कारागार प्रशासन को मिला, जिसके आधार पर युवा हास्य कलाकार को शनिवार देर रात 11 बजे रिहा कर दिया गया.
वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जज ने इंदौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को फोन करके उनसे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर ऑर्डर देखने का आग्रह किया, जिसमें उसने मुनव्वर को जमानत देने के साथ ही प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी थी.
इस आदेश के तहत उच्चतम न्यायालय ने फारूकी को इंदौर (Indore) में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी थी. इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के ही आरोप में उनके खिलाफ प्रयागराज में दर्ज मामले में वहां की एक निचली अदालत के जारी पेशी वॉरंट पर रोक भी लगा दी थी. चश्मदीद लोगों ने बताया कि फारूकी की रिहाई की सूचना मिलते ही शनिवार देर रात जेल परिसर में मीडिया कर्मी भी जमा हो गए थे, लेकिन धार्मिक रूप से संवेदनशील मामले में गिरफ्तार हास्य कलाकार (Comedian) को इनकी नजर से बचाते हुए गुपचुप तरीके से जेल परिसर से बाहर निकाला गया.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved