नई दिल्ली। मुबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (Mumbai Metropolitan Magistrate Court) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) को उनके खिलाफ एक शिकायत के संबंध में 2 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने पिछले साल मुंबई यात्रा (mumbai travel) के दौरान राष्ट्रगान (national anthem) का कथित रूप से अपमान किया था। ममता पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप एक भाजपा कार्यकर्ता ने लगाया है। जिसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक समारोह (public event) में राष्ट्रगान का अपमान किया था।
महानगर के दौरे में बनर्जी द्वारा कथित तौर पर राष्ट्रगान के अपमान के सिलसिले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने कहा कि हालांकि बनर्जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन मंजूरी की जरूरत नहीं है और आरोपी बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि वह वह आधिकारिक ड्यूटी (पिछले वर्ष दिसंबर में मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान) पर नहीं थीं।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। दरअसल, कार्यक्रम के अंत में उन्होंने राष्ट्रगान की कुछ पंक्यतियां (few lines of national anthem) ही पढ़ीं। ममता ने बैठकर राष्ट्रगान की 4-5 लाइन ही पढ़ी और फिर खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगीं। इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसपर अदालत ने कहा कि यद्यपि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कार्यवाही (Proceeding) पर आगे बढ़ने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और इस पर किसी तरह की रोक नहीं लागू होती है क्योंकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही थीं। अदालत ने यह बात पिछले साल दिसंबर में मुंबई (Mumbai) में आयोजित कार्यक्रम को लेकर कही।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले साल दिसंबर में मुंबई दौरे पर आई थीं। यहां उन्होंने सत्ताधारी शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की थी। शिकायतकर्ता गुप्ता का दावा है कि बनर्जी ने गृह मंत्रालय के 2015 के आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रगान बजाए अथवा गाए जाते समय वहां पर मौजूद सभी लोगों को खड़े होना चाहिए।
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