मुंबई (Mumbai) । मुंबई में भारी बारिश और धूल भरी आंधी (Heavy Rain and Storm) के बीच घाटकोपर इलाके में 100 फीट ऊंचा होर्डिंग (Hoarding) जो पेट्रोल पंप में लोगों पर गिरा था, उसके नीचे दबने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 74 लोग अभी भी घायल हैं। इस पूरे कांड का आरोपी और होर्डिंग का मालिक भावेश भिड़े (Owner Bhavesh Bhide) अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भावेश भिड़े के बारे में अहम जानकारी सामने यह सामने आई है कि उसने अवैध होर्डिंग बीएमसी की अनुमति से कई गुना ज्यादा बड़े आकार का लगा रखा था। बीएमसी इस मामले में उसे नोटिस भी जारी कर चुकी थी। भावेश की केस हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वह रेप केस में जमानत पर बाहर है। उस पर चेक बाउंस के दो मामले और अवैध होर्डिंग पर 21 बार जुर्माना भी लग चुका है। भावेश 2009 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी का कहना है कि होर्डिंग को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन स्थानीय निकाय को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि जीआरपी ने अवगत कराया है कि उसके पास बाकी होर्डिंग को हटाने के लिए आवश्यक साजो-सामान नहीं है और इन्हें हटाने के लिए बीएमसी से अनुरोध किया गया है। अधिकारी ने होर्डिंग को हटाने की कोई समयसीमा बताए बिना कहा कि एक के बाद एक होर्डिंग लगाए गए हैं और इसी तरह से इन्हें हटाना होगा।
अनुमति से कई गुना बड़े थे होर्डिंग
स्थानीय निकाय के अन्य अधिकारी ने बताया कि होर्डिंग मुंबई को ठाणे से जोड़ने वाले ‘ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे’ पर लगे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी एक-दूसरे से 100 से 150 मीटर की दूरी पर लगे हैं। मानकों के अनुसार, बीएमसी अधिकतम 40 गुणा 40 वर्ग फुट आकार वाले होर्डिंग लगाने की अनुमति देती है, लेकिन जो अवैध होर्डिंग गिरा, उसका आकार 120 गुणा 120 वर्ग फुट था।
रेप केस में जमानती
अवैध होर्डिंग का मालिक भावेश भिड़े ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है और इस साल की शुरुआत में मुलुंड पुलिस स्टेशन में उस पर आईपीसी की धारा 376 (रेप) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में उसे हालांकि जमानत मिल गई थी और उसकी कानूनी टीम का दावा है कि भावेश के खिलाफ केस फर्जी है। पुलिस के अनुसार, 51 वर्षीय भिंडे और अन्य के खिलाफ पंत नगर पुलिस स्टेशन में गैर इरादतन हत्या और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
2009 में लड़ा विधायक का चुनाव, चेक बाउंस के भी आरोप
भावेश के खिलाफ पहले से ही अवैध होर्डिंग लगाने को लेकर 21 शिकायतें दर्ज हैं। वह इतनी ही बार जुर्माना भी भर चुका है। बीएमसी ने अवैध होर्डिंग लगाने के आरोपों में उस पर पहले भी धारा 328 (बिना अनुमति के होर्डिंग लगाना) और 471 (जुर्माना) के तहत ऐक्शन लिया है। भावेश ने 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुलुंड सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा था। तब अपने चुनावी हलफनामे में उसने अपने ऊपर चेक बाउंस से संबंधित दो अपराधों की भी घोषणा की थी।
फरार है भिड़े
पुलिस के अनुसार, भावेश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश की जा रही है। उधर, नगर निकाय ने बताया कि उसने इस अवैध होर्डिंग के लिए मेसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अधिकारियों के मुताबिक, घटना में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है जबकि 75 अन्य घायल हैं। बचाव कार्य समाप्त हो चुका है। सोमवार देर रात घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर में सभी होर्डिंग्स के ऑडिट का आदेश दिया है। उन्होंने घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की है।
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