जबलपुर।कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा (Congress Rajya Sabha MP and Senior Advocate Vivek Tankha) ने ओबीसी (OBC) आरक्षण मामले में भाजपा (BJP) के द्वारा आरोप लगाए जाने पर सख्त एक्शन लिया है, तीन दिन में माफी मांगने की मोहलत समाप्त होने के बाद उन्होंने अब कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पर 10 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करते हुए इसके लिए जरूरी कोर्ट फीस डेढ़ लाख रुपए का चेक जमा करा दिया है। तीन जनवरी को हाईकोर्ट खुलने पर उनके अधिवक्ता शशांक शेखर की ओर से प्रकरण लगाया जाएगा।
बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने शुक्रवार को वार वावाव पत्रकार वार्ता में कहा कि सीएम ने मुझ पर मिथ्या आरोप लगाते हुए मेरे साथ या कांग्रेस और जनता के साथ ही छल नहीं किया है। इन्होंने कोर्ट-कचहरी के साथ भी छल किया है। सर हमारा कटा है, या उनका कटा है। यह जनता तय करेगी, हम जनता की अदालत में भी हैं और कोर्ट में भी है। अब दोनों डिबेट साथ-साथ चलेगी। तन्खा ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण मिले। कांग्रेस ने 1994 में ही पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इसी फरवरी में हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। पर सरकार की ओर से इस स्टे को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में हम रोटेशन और परिसीमन के मामले को लेकर गए थे। सुनवाई के दौरान मेरी बात समाप्त हो चुकी थी। सरकार के वकीलों को अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाए ।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्यप्रदेश में ओबीसी सीटों के निर्वाचन पर रोक लगाए जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसके लिए अधिवक्ता विवेक तन्खा को जिम्मेदार ठहराया था । दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका के चलते ऐसा आदेश हुआ, इसे मिथ्या और आधारहीन बताते हुए विवेक तन्खा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने 19 दिसंबर को 10 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करते हुए मुख्यमंत्री सहित दोनों नेताओं को नोटिस भेजा है । नोटिस में तीन दिन में माफी मांगने की बात लिखी थी, नोटिस में कहा गया है कि इस आरोप से तन्खा की सामाजिक छवि धूमिल हुई है ।
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