– भोजन, वर्दी, पेट्रोल इत्यादि के भत्ते संबंधी आदेश जारी
भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा 28 जुलाई 2023 को अपने निवास परिसर में सम्पन्न पुलिस परिवार समागम (police family gathering) में की गई घोषणाओं पर अमल (execute announcements) शुरू हो गया है। राज्य शासन ने सोमवार को पुलिसकर्मियों (policemen) के भोजन, वर्दी और पेट्रोल इत्यादि के लिये भत्ते संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आदेश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 से प्रभावशील माना जाएगा।
जारी आदेश अनुसार पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को प्रत्येक माह शासकीय कार्य के लिये की गई यात्रा के लिये 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी तरह मप्र पुलिस के आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों के पूर्व स्वीकृत पौष्टिक आहार भत्ते की राशि को 650 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह और आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाले वर्दी भत्ते की राशि 2500 एवं 3000 रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिवर्ष करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश पुलिस के सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष में दिये जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की भी स्वीकृति दी गई है। कानून-व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को मिलने वाले नि:शुल्क भोजन की दर को 70 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) के अराजपत्रित अधिकारियों को 1000 रुपये प्रतिमाह विशेष सशस्त्र बल भत्ता स्वीकृत किया गया है।
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