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    MP: स्वास्थ्य के लिए घातक और प्रतिबंधित पटाखों पर लगाएं सख्ती से रोक

  • October 31, 2021

    गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने सभी कलेक्टर्स को जारी किये निर्देश

    भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) शासन, गृह विभाग (Home Department) के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा (Additional Chief Secretary Dr. Rajesh Rajoura) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के निर्देशानुसार स्वास्थ्य के लिये घातक और प्रतिबंधित पटाखों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस संबंध में शनिवार को समस्त कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किए हैं।


    एसीएस डॉ. राजौरा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उपयोग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के स्वास्थ्य को पटाखों से होने वाले नुकसान को बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिये घातक प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर सख्ती से रोक लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

    डॉ. राजौरा ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराये जाने के लिये कहा गया है। (एजेंसी, हि.स.)

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