img-fluid

MP: विधानसभा में होने वाली भर्तियों पर स्पीकर ने लगाई रोक, जानिए क्या है मामला?

September 07, 2024

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) में पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम (Former Speaker Girish Gautam) के कार्यकाल में निकाली गई 21 पदों की भर्तियों (Recruitment for 21 posts) पर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (Assembly Speaker Narendra Singh Tomar) ने रोक लगा दी है। अब नए सिरे से पदों की गणना कर और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधानसभा में 27 जून 2023 को स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, समिति सहायक और सुपरवाइजर विधायक विश्राम गृह के 21 पदों के लिए आवेदन बुलाए गए थे। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। बता दे लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की विधानसभा सचिवालय ने कार्यवाही शुरू की थी।


यह है भर्ती पर रोक का कारण
भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का प्रमुख कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य आरक्षित वर्गों के पदों की संख्या में अनियमितता बताया जा रहा है। इन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए पर्याप्त संख्या में पदों का प्रावधान नहीं था, साथ ही महिला आरक्षण और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी सही गणना नहीं की गई थी।

आरक्षण नियमों के पालन के साथ होगी भर्ती
भर्ती प्रक्रिया में देरी और विधानसभा सचिवालय में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पदों की संख्या में भी वृद्धि हो चुकी है। इसलिए, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देशानुसार, पहले से जारी भर्तियों की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से रिक्त पदों की गणना और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए भर्तियां की जाएंगी।

नए सिरे से होगी रिक्त पदों की गणना
विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि विधानसभा में पूर्व में जारी रिक्त पदों की भर्तियों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। अब रिक्त पदों की नई गणना कर और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए फिर से भर्तियां की जाएंगी।

Share:

कॉलेजियम ने दो वरिष्ठ जजों को पदोन्नति में किया नजरअंदाज, SC ने रद्द किया फैसला

Sat Sep 7 , 2024
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कॉलेजियम (Himachal Pradesh Collegium) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट में पदोन्नति (Promotion to High Court) के लिए दो वरिष्ठ जिला जजों की उम्मीदवारी को नजरअंदाज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो सीनियर जिला जजों की याचिका को स्वीकार […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
शुक्रवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved