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मप्रः स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किये 24,479 शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश

October 24, 2022

– विभागीय स्थानांतरण नीति से मिला मनचाहा स्थान

भोपाल। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार (Minister Inder Singh Parmar) ने रविवार को बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) की नई ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (New Online Transfer Policy) से पारदर्शिता पूर्ण स्थानांतरण हुए हैं। हजारों शिक्षकों को बिना कहीं भटके, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर अपनी मनचाही जगह पर स्थानांतरण मिला है। उन्होंने शिक्षकों को शुभकामनाएँ एवं बधाई दी हैं एवं स्कूल शिक्षा विभाग को भी नई स्थानांतरण नीति के कुशल अनुप्रयोग पर बधाई दी है।

जनसम्पर्क अधिकारी राजेश दाहिमा ने रविवार को बताया कि राज्य मंत्री परमार के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर 2022 को नई स्थानांतरण नीति 2022 के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर 43 हज़ार 118 पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार 9 हज़ार 681 प्राथमिक शिक्षक, 8 हज़ार 96 माध्यमिक शिक्षक, 3 हज़ार 835 उच्च माध्यमिक शिक्षक और अन्य एक हज़ार 923 शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं।


ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया की विशेषता यह रही कि इसमें 70 प्रतिशत शिक्षकों को उनके द्वारा चाहे गए पहले एवं दूसरे विकल्प वाले स्थान पर स्थानांतरण मिला है। वहीं 86 प्रतिशत शिक्षकों को पहले से पाँचवे विकल्प के बीच उपलब्ध स्थान प्राप्त हुए हैं। इसमें 944 शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर हुए हैं।

राज्य मंत्री परमार ने कहा कि शिक्षकों से अपेक्षा है कि अब वह भी पूरी लगन एवं मेहनत से विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दें और प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में गौरवान्वित करें। जिन शिक्षकों को इस बार स्थानान्तरण का अवसर नहीं मिल पाया है, उनके लिए आगामी वर्ष में इस प्रकार की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ विभागीय स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित कर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन लॉक किए थे। वहीं विभागीय स्थानांतरण नीति की निर्धारित समय सारणी के अनुसार 22 अक्टूबर तक ट्रांसफर आदेश जारी होने थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने विभागीय स्थानांतरण नीति पर कुशल क्रियान्वयन करते हुए नियत तिथि 22 अक्टूबर को शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिए हैं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार भार मुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक की जाएगी। (एजेंसी, हि.स.)

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