छिंदवाड़ा। जिले की पांढुर्ना तहसील के तिगांव के संजय गांधी शासकीय हाईस्कूल (Sanjay Gandhi Government High School) के प्राचार्य संजय सोनारे (Principal Sanjay Sonar) पर पास्को एक्ट (प्रोटेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्यूअल अफेंस एक्ट) का प्रकरण (POSCO Act (Protection of Children from Secular Offenses Act) Case) दर्ज हुआ है। पुलिस थाना पांढुर्ना में पास्को एक्ट एवं धारा 354 ए, 354 बी तथा 509 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
थाना प्रभारी राकेश भारती ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर मामला कायम किया गया है। राकेश भारती के अनुसार आरोपी प्राचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में आगे आईटी एक्ट के तहत कुछ धाराएं बढाई जा सकती है। गौरतलब है कि ग्राम तिगांव के अनेक ग्रामीणों ने उक्त प्राचार्य के विरूद्ध पुलिस थाना में सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र दिया था।
इस शिकायत में प्राचार्य द्वारा शालेय छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार किए जाने का उल्लेख किया था। इसके अलावा छात्राओं को वॉट्सएप पर अश्लील मैसेज करने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया था। ग्रामीणों ने पुलिस को वाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स उपलब्ध करा दिए थे। आज पुलिस ने पीडित प्रार्थी के बयान लेकर प्राचार्य संजय सोनारे के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत मामला कायम कर दिया है।
बदनामी से डरकर ग्रामीण चुप रहे
शिकायत के अनुसार प्राचार्य शाला की छात्राओं पर हमेशा बुरी नजर रखता था। छात्राओं ने बदनामी के डर से यह बात शुरू में किसी को नहीं बताई पर जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो उन्हें अपने परिजनों को बताना पड़ा। छात्राओं की चुप्पी से प्राचार्य का हौंसला बढा और उसने छात्राओं को वॉट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर उन्हें अपने साथ संबंध बनाने के लिए आमंत्रित किया। ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अनुसार यह प्राचार्य पहले भी जिस जिस शाला में रहा है वहां भी ऐसी हरकतें करता रहा है, परंतु छात्राएं और उनके परिजन ने बदनामी के डर से चुप्पी साध ली थी।
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