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    मप्र पीएमटी 2010 कांड: परीक्षार्थी, सोल्वर और दलाल को पांच-पांच साल की सजा

  • January 01, 2022

    • सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने आरोपितों पर 4100-4100 रुपए का जुर्माना भी लगाया

    भोपाल। विशेष सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) 2010 में फर्जीवाड़ा करने वाले छह आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है और सभी आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट ने आरोपितों पर 4100-4100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों से परीक्षा की गरिमा व पवित्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे योग्य विद्यार्थियों का शिक्षा की ओर से रुझान कम हो रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आरोपितों को कठोर दंड देने की जरूरत है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि व्यापम ने वर्ष 2010 में पीएमटी का आयोजन किया था। जितेंद्र कुमार व दीपक प्रजापति का सेंटर गुना के शासकीय स्नातकोत्तर कालेज में पड़ा था। ये दोनों परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे और उन्होंने अपनी जगह पर साल्वर को परीक्षा देने भेज दिया।



    परीक्षा के दौरान दस्तावेजों की पूर्ति कराई जा रही थी, फोटो में अंतर दिख रहा था। दीपक प्रजापति की जगह पर राजेश ठठेरे व जितेंद्र कुमार की जगह पर मोहम्मद खां परीक्षा दे रहे थे। फोटो को देखते हुए दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने फर्जीवाड़े की पूरी कहानी बता दी। इसके बाद दोनों को गुना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने साल्वर के साथ-साथ परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दो दलाल वेदरतन सिंह व सुरेश पटेल को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआइ को सौंप दिया गया। सीबीआइ ने अतिरिक्त जांच कर चालान पेश किया और ट्रायल पूरी कराई। आरोपितों ने बचाव में तर्क दिया कि यह उनका पहला अपराध है। उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसके आधार पर गलत ठहराया जा सके। इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए। अभियोजन की ओर से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छह लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और उन्हें सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।

    इन्हें सुनाई गई सजा

    • परीक्षार्थी: दीपक प्रजापति निवासी इंदरगढ़ जिला दतिया
    • साल्वर: राजेश ठठेरे निवासी ग्राम इलिया जिला चंदौली उत्तर प्रदेश
    • परीक्षार्थी: जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम वीरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश
    • साल्वर: डा. मोहम्मद खां निवासी मुडिय़ा जागीर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश
    • दलाल: वेदरतन निवासी ग्राम टिकुआमाधो जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश व सुरेश पटेल निवासी हरजेंद्र नगर कानपुर

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