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    MP पंचायत चुनाव : ओबीसी आरक्षण वाली सीटों को छोड़कर बाकी चुनाव होंगे

  • December 19, 2021

    भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पंचायत चुनाव (Panchayat elections) रद्द नहीं होंगे. इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के शुक्रवार को दिए फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) ने शनिवार को हाई लेवल की मीटिंग की। इस मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रकिया जारी रहेगी. चुनाव निरस्त नहीं होंगे।

    जामोद ने कहा कि पहले चरण का चुनाव 6 जनवरी, दूसरे चरण का चुनाव 28 जनवरी को होगा. दोनों चरणों के लिए नामांकन 20 दिसम्बर तक होगा. उन्होंने बताया कि OBC की आरक्षित सीटों को जरनल करने का री-नोटिफिकेशन करने के लिए सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है। अभी OBC की आरक्षित सीटों पर चुनाव रोक दिया गया है। आरक्षण और परिसीमन का क्षेत्राधिकार सरकार का है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कर रहे हैं।


    सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती
    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव न कराने की बात कही थी। इसमें इन सीटों को नए सिरे से अधिसूचित करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आग से मत खेलिए, आपको स्थिति को समझना चाहिए.।राजनीतिक दबाव के आधार पर फैसले मत लीजिए. चुनाव के लिए हर राज्य का अलग पैटर्न नहीं हो सकता. एक कानून है और उसी के परिपालन में सभी जगह चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी की, कि आप संवैधानिक संस्था हैं. राजनीतिक दबाव में कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम न करें।

    वकील को दिए ये निर्देश
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में वह चुनाव को रद्द भी कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ वकील विवेक तंखा को कहा कि वह हाई कोर्ट में अपनी तमाम दलीलें रखें. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा. गौरतलब है कि दो दिन पहले ही गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव संबंधी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने आवेदन पेश किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कल 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की है. उसमें स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन इस याचिका के अधीन रहेंगे।

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