भोपाल। पंचायत निर्वाचन 2021-22 (Panchayat Election 2021-22) में प्रथम और द्वितीय चरण (First and Second Phase) के लिये सोमवार को अधिसूचना जारी हुई और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन 17 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किया। इनमें से 5 महिला अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिये एक, जनपद पंचायत सदस्य के लिये एक, सरपंच पद के लिये 12 और पंच पद के लिये 3 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किया।
उन्होंने बताया कि प्रथम और द्वितीय चरण के लिये नाम निर्देशन-पत्र 20 दिसम्बर तक भरे जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर को होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी और द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी, 2022 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
प्रथम चरण में 85 विकासखण्ड की 6,285 ग्राम पंचायतों और द्वितीय चरण में 110 विकासखण्ड की 8015 ग्राम पंचायतों के लिये नाम निर्देशन-पत्र लिये जा रहे हैं।
नाम निर्देशन- पत्र के साथ जमा करना होगा जाति प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
जामोद ने बताया कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (एजेंसी, हि.स.)
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved