- महाधिवक्ता का अभिमत, केवल छह प्रकरणों में रोक
भोपाल। ओबीसी (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) देने पर हाईकोर्ट (Highcourt) द्वारा लगाई गई रोक के बीच मप्र (MP) शासन के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार (Government) को महत्वपूर्ण अभिमत देते हुए बताया कि वह सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने यहां दायर सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र है।
ओबीसी आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ पीजी, नीट 2019-20, पीएससी, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है। इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है।
1 सितंबर को होना है फाइनल सुनवाई 6 मामलों पर बढ़े हुए आरक्षण पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से पहले ही हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया जा चुका है। 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग होना है। हाईकोर्ट इस दौरान सभी पक्षों को फिजिकली मौजूद रहने का निर्देश पहले ही दे चुकी है। इसी दिन हाईकोर्ट निर्णय सुना सकती है।