भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब भ्रष्टाचार (Corruption) करने वालों की खैर नहीं! फिर चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर (Government Offices) में बैठे बड़े अफसर ही क्यों न हों दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में एक शिकायत पेटी (Complaint Boxes) लगाने का फैसला लिया है. शिकायत पेटी दफ्तरों के बाहर लगी होगी, जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत पत्र (Complaint Letter) डाल कर अपनी शिकायत कर सकेगा. प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के बाहर शिकायत पेटी लगाने के इस फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है.
आदेश में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों हेतु शिकायत पेटी की व्यवस्था प्रत्येक शासकीय कार्यालय में लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं. शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभाग प्रमुखों के उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गई है. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, जो शिकायत पेटी शासकीय कार्यालयों के बाहर रखी जाएगी, उसे हर रोज खोलकर उसकी जांच कराई जाएगी.
प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त लगाम लगाने के लिए सरकार एक्टिव मोड में हैं. अब कड़ा कदम उठाते हुए सरकार भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को इकट्ठा करके उस पर एक्शन लेगी. इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों और विभागीय कार्यालयों के बाहर शिकायत पेटी रखने के निर्देश डिविजनल कमिश्नर्स और कलेक्टरों को जारी किए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 साल पहले जारी किए गए आदेश पर अमल नहीं होने पर अब इस मामले में लापरवाही पर एक्शन के निर्देश भी दिए हैं.
साथ ही कहा है कि जो शिकायत पेटी रखी जाएगी, उसे हर रोज खोलकर शिकायती पत्रों की जांच कराई जाएगी. सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ विभागीय दफ्तर में शिकायत पेटी नहीं रखी गई है और सरकार के महत्वपूर्ण निर्देश को अनदेखा किया जा रहा है. इसलिए सभी विभागों के निर्देशित किया जाता है कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए शिकायत पेटी की व्यवस्था हर सरकारी कार्यालय में की जाए और पेटी लगाई जाए.
इन शिकायतों की जांच कराई जाएगी, ताकि जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्यवाही की जा सके. इसके लिए सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, डिविजनल कमिश्नर्स, कलेक्टर को जिला और विकासखंड स्तर पर शिकायत पेटी लगाने को कहा गया है. शिवराज सरकार ने 16 दिसम्बर 2011 को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए थे. जिसके बाद फिर 29 नवम्बर 2024 को जारी आदेश में राज्य सरकार ने इसी निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि हर कार्यालय के बाहर सुरक्षित और आसानी से देखी जा सकने वाली जगह पर शिकायत पेटी लगाई जाएगी.
जरूरत हो तो अधिकारी एक से अधिक पेटी भी लगवाएं. शिकायत पेटी पर ताला लगा होना जरूरी है. भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत इस पेटी में डालें, यह शिकायत पेटी हर रोज अधिकृत अधिकारी खोलेंगे और संबंधित अनुभाग या कार्यालय को कार्यवाही के लिए भेजेंगे, जो शिकायत मिलेगी उसका पंजीकरणकरना जरूरी होगा.
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