भोपाल: अब यदि आप परिवहन विभाग (Department of Transport) से वाहनों का रजिस्ट्रेशन (Registration of vehicles) करते हैं या फिर अपना लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा. परिवहन विभाग ने बड़ा बदलाव किया है. अब परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस और पंजीयन कार्ड को अप्रूव किया जाएगा, जिसे लोग अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन निकाल सकेंगे. इसके अलावा मोबाइल में भी आरसी कार्ड और लाइसेंस दिखाने पर उसकी मान्यता रहेगी. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया है.
परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश डीपी गुप्ता ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि समस्त जिलों को यह आदेश जारी कर दिया गया है. विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया जाएगा. नोटिफिकेशन में बताया गया कि 1 अक्टूबर से यह सेवा शुरू कर दी गई है.
साथ ही कहा गया कि यदि वाहन मालिक या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदक चाहें तो उसे ऑनलाइन निकाल कर अपने पास रख सकते हैं. यदि मोबाइल में भी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध होगा तो वह भी मान्य किया जाएगा. पूर्व में जिनके रजिस्ट्रेशन कार्ड बने हैं वे पूरी तरह मान्य रहेंगे, लेकिन जब आगे रिन्यूअल कराया जाएगा तो उन्हें भी इलेक्ट्रिकली कॉपी मिलेगी.
परिवहन विभाग के अधिकारी संतोष मालवीय ने बताया कि स्मार्ट चिप कंपनी को बंद कर दिया गया है. पूर्व में स्मार्ट चिप कंपनी द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट कर दिए जाते थे. इसके लिए सेवा शुल्क के रूप में 75 रुपये की राशि ली जाती थी. अब विभाग द्वारा आम लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल क्षेत्र में नया कदम उठाया गया है.
परिवहन विभाग में डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के जारी होने से परिवहन विभाग के अधिकारी खुश हैं. अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की नवीन प्रतिलिपि एम परिवहन एप्लीकेशन के माध्यम से निकली सकती है.
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