मुंबई । निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Independent MP Navneet Rana) और उनके विधायक पति (MLA Husband) रवि राणा (Ravi Rana) को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट (Bandra Magistrate Court) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (14 Days Judicial Custody) में भेज दिया (Had Sent) । 29 अप्रैल को उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी, जबकि मुंबई पुलिस को अपना पक्ष रखने के लिए 27 अप्रैल को समय दिया गया है। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया है।
इस पूरे घटनाक्रम पर नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया को बताया कि, “दूसरे पक्ष के खिलाफ नवनीत और रवि राणा की शिकायत पर खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस द्वारा नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई हैं। यदि आवास पर हुई घटना के संबंध में 353 आईपीसी का आरोप लगाया गया है, तो कोई कारण नहीं है कि धारा 500 की पहली एफआईआर में वह आरोप क्यों नहीं जोड़ा गया। गिरफ्तारी ज्ञापन में भी धारा 353 नही दर्शाया गया है।”
रिजवान मर्चेंट ने आगे बताया कि, “पहली बार सरकारी वकील प्रदीप घरात ने स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग के निर्देश पर तर्क दिया कि आरोपी का मामला 124 ए के तहत आता है, जो राजद्रोह है। जब उन्हें रिमांड आवेदन के उस विशेष भाग या उन शब्दों को दिखाने के लिए बुलाया गया , जिसमें आरोपी द्वारा राज्य सरकार के प्रति असंतोष दिखाने के लिए कहा गया था, तो वह बुरी तरह विफल रहे।”
रिजवान मर्चेंट ने कहा कि, “सरकारी वकील एक भी शब्द नहीं दिखा पाए जो राणा दंपत्ति ने कथित तौर पर कहा था। रिमांड अर्जी का सिर्फ इतना ही सार था कि उन्होंने हनुमान चालीसा का जाप करने के उद्देश्य से यहां आने की तैयारी की थी। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ धारा 153ए के अंतर्गत नहीं आ सकता। यह पूरा मामला फर्जी है। उन्हें अहसास है कि वो कमजोर जमीन पर खड़े हैं। वे जमानत पर रिहा होने की संभावना के बारे में जानते हैं और इसलिए उन्होंने दूसरी एफआईआर तैयार की है।”
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और निर्दलीय विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस ने शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया था। वहीं रवि राणा और नवनीत राणा ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई है।
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