लखनऊ । एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 2012 में (In 2012) एक मॉल में (In A Mall) एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में (In case of Sabotage in A Company) इटावा से भाजपा सांसद (BJP MP from Etawah) रामशंकर कठेरिया (Ramshankar Katheria) को दो साल की कैद (Two Years Imprisonment) की सजा सुनाई (Sentenced) । उन्हें आईपीसी की धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया है ।
कठेरिया पर आरोप थे कि उन्होंने साल 2011-12 में टोरेंट पॉवर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। अब इस मामले में आज शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल, आगरा के साकेत माल में टोरेंट पावर लिमिटेड का ऑफिस था। उस दौरान मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थक भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान उन्होंने टोरेंट पॉवर कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ भी की थी।
बता दें कि इस मामले में बीजेपी सांसद को धारा 147 के मामले में दो साल की सजा और धारा 323 में एक साल की सजा हुई है। राम शंकर कठेरिया इटावा विधानसभा से सांसद हैं। अदालत की ओर से सजा के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने कहा कि मैं सामान्य रूप से अदालत के समक्ष पेश हुआ। कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, मुझे अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा।
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के मुताबिक, दो साल या उससे ज्यादा सजा के मामले में सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके अलावा सजा काटने के छह साल के दौरान चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रावधान है। अगर ऊपरी अदालत दोषी करार दिए जाने पर रोक नहीं लगाती है तो संसद सदस्यता जा सकती है।
बता दें कि इससे पहले भी कठेरिया पर कथित तौर पर आगरा विश्वविद्यालय में नौकरी हासिल करने के लिए अपनी दो डिग्री मार्कशीट (बीए और एमए) में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। इस मामले की सुनवाई भी आगरा की अदालत में चल रही है। इसके अलावा कठेरिया के चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ 20 अन्य लंबित मामलों का जिक्र किया है।
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