दमोह। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मंत्री (Former minister), कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (Senior Congress leader) राजा पटेरिया (Raja Patria) द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर आपत्तिजनक टिप्पणी (Objectionable comment) किए जाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज सिंह परिहार द्वारा निर्णय करते हुए उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है। बता दें इस मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया 2 महीने 18 दिन तक जेल में रहे थे।
यह था मामला
11 दिसंबर 2022 को पन्ना जिले के पवई में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कही थी तथा अन्य आपत्तिजनक शब्दों का उल्लेख किया था। जिस पर 12 दिसंबर को पवई में उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। जिसके एक सप्ताह बाद भारी पुलिस बल के साथ उन्हें सुबह 5 बजे उनके गृह निवास हटा से गिरफ्तार कर पन्ना जिले के पवई ले जाया गया था। जहां से न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उन्हें पवई जेल में अभी रक्षा में रखा गया था। इसके बाद लगातार ही न्यायालय प्रकिया के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में इस मामले में प्रकरण चलता रहा।
राजा पटेरिया के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया समस्त साक्ष एवं गवाहों को सुनने के बाद सोमवार को न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह परिहार द्वारा इस मामले में निर्णय सुनाते हुए पूर्व मंत्री पटेरिया को दोष मुक्त किया गया। इस मामले में कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया का कहना है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सच्चाई की जीत है।
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