सतना: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) जिले की एक महिला (Women) ने चित्रकूट के महंत सत्यप्रकाश दास (Satya Prakash Das) और उनके भाई के खिलाफ यौन शोषण (Sexual Exploitation) के आरोप लगाए हैं. महिला ने बताया कि उसके पति महंत के साथ रहते थे. इसलिए हत्या के प्रयास के एक मामले में महंत के साथ उसके पति को भी सह अभियुक्त बनाया गया था. वर्ष 2016 में उसके पति, महंत सत्यप्रकाश दास के साथ जेल में थे. इसके चलते मुकदमे की पैरवी के लिए वह चित्रकूट आती थी और यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा में रुकती थी. महंत के भाई जय प्रकाश ने उसे एक कमरा दिला दिया था.
कमरा दिलाने के बाद जय प्रकाश ने डरा धमकाकर उससे शारीरिक संबंध बनाया. मना करने और विरोध करने पर पति को जेल में बंद रखने और जान से मरवाने की धमकी देता था. इस दौरान जय प्रकाश अपने भाई महंत सत्यप्रकाश दास और अपने रिश्तेदार अरविंद मिश्रा के साथ लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे और इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी देते रहे.
18 जून को तीनों आरोपियों ने यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा के कमरे से उसके पति को बाहर भेज दिया और रात में तीनों लोगों ने बिना उसकी इच्छा के जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया. विरोध करने पर मारपीट की. इस दौरान महंत ने कहा कि उनके मन मुताबिक काम न करने पर वह उसके पति व बच्चों को गायब करवा देंगे. इसके दूसरे दिन 19 जून को उसने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी और उनके साथ सीतापुर चैकी जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया.
महिला का आरोप है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने उच्चाधिकारियों को भी अपने साथ हुए शोषण की जानकारी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई. पीड़िता ने इस मामले में कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
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