– अभ्यावेदन के साथ 10 मई तक लोक शिक्षण संचालनालय में होना होगा उपस्थित
भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नवनियुक्त शिक्षकों (newly appointed teachers) के लिए जारी नियुक्ति आदेश में 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं (not take charge) करने वाले नव-नियुक्त शिक्षकों को अंतिम अवसर (last chance) प्रदान किया गया है। उन्हें अभ्यावेदन के साथ 10 मई तक लोक शिक्षण संचालनालय में उपस्थित होना होगा।
इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने रविवार को बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके पदांकित जिले में 27 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतिम रूप से सूचित किया गया था। कुछ नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसे सभी नवनियुक्त शिक्षक, जिन्होंने 27 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और न ही उनके द्वारा ज्वाइनिंग की समय-सीमा में वृद्धि की अनुमति प्राप्त की है, उन्हें अंतिम रूप से सूचित किया गया है कि यदि वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 मई 2023 तक शासकीय कार्य दिवस में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में विलंब के कारण सहित अभ्यावेदन के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
लोक शिक्षण आयुक्त ने बताया कि 10 मई तक उपस्थित नहीं होने वाले नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माने जाएंगे और उसके बाद उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक, जिन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के लिए जारी विज्ञापन 26 नवंबर 2022 के क्रम में जारी चयन प्रक्रिया में भी शामिल नहीं किया जाएगा।
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