भोपाल। खरगोन शहर (Khargone City) में इसी साल 10 अप्रैल को रामनवमी (ramnavami) पर हुए सांप्रदायिक दंगे (communal riots) के मुख्य आरोपित समीर उल्ला (Main accused Sameer Ulla) पुत्र नसरूल्ला (Nasrullah) को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर आरोपित के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की कार्यवाही की है।
पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि समीर उल्ला पर पुलिस द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आरोपित को खरगोन जिले की सीमा खलटाका-बालसुमंद से पुलिस की विशेष टीम द्वारा रविवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपित समीर उल्ला अपने साथियों से संगमत होकर वर्ष 2016 से आपराधिक घटनाएँ कर आमजन की जान-माल को नुकसान पहुँचा रहा है। वह अपने साथियों के साथ हर समय साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए तत्पर रहता है।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1970 की धारा- 3(2) में कार्यवाही करते हुए आरोपित समीर उल्ला को तीन माह के लिए निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल इंदौर में रखने का निरोध आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि खरगोन में रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। शहर के तालाब चौक, संजय नगर, तवड़ी मोहल्ले इलाके सहित अन्य इलाकों में भी पथराव के बाद कुछ मकान और दो पहिया वाहनों में आगजनी की घटना हुई। इस दौरान 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई थी और कुछ घरों में लूटपाट भी की गई। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लगी थी। घटना के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उपद्रव में शामिल लोगों के घरों और दुकानों के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया था। यह मामला करीब एक महीने तक देशभर में सुर्खियों में छाया रहा था। (एजेंसी, हि.स.)
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