जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची मांगी है। हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से दो हफ्ते के अंदर यह सूची देने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सुजोय पॉल ने यह निर्देश शुक्रवार को दिया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जेके जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से दो हफ्ते के अंदर सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
हाईकोर्ट ने खासकर उन मामलों की भी सूची देने को कहा है जिनमें रोक की मंजूरी मिली हुई है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 16 सितंबर के आदेश के अनुपालन में स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया पर निगरानी रखने को कहा था। शीर्ष अदालत का यह निर्देश याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य पर आया था।
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