जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Madhya Pradesh High Court) की एकल पीठ ने बुधवार को सहारा इण्डिया कंपनी में 13 करोड़ रुपए निवेश कराने वाले 22 फील्ड वर्करो की याचिका पर सुब्रत राय सहित केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस (Notice to Central and State Government including Subrata Roy) जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है ।
दमोह जिले के पथरिया में रहने वाले सहारा कंपनी से जुड़े 22 फील्ड वर्करों की ओर से हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई गई थी, मामले की सुनवाई बुधवार को एकलपीठ में हुई, फील्ड वर्करों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सहारा कंपनी के डायरेक्टर सुब्रत राय के खिलाफ देशभर में 2 सौ से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है ।
दमोह के पथरिया जैसे छोटे इलाके से कंपनी ने 2017 के पहले तीन साल में 13 करोड़ रुपए जमा कराए थे, पथरिया की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 22 हजार है । निवेश के समय सहारा की ओर से अलग-अलग सब्सिडी कंपनी बनाकर लोगों से ऊंचे ब्याज दरों का लालच दिया गया, भुगतान की बारी आई तो नहीं किया जा रहा है, निवेशकों ने फील्ड वर्करों पर दबाव बनाना शुरू किया । फील्ड वर्करों ने इसके लिए सहारा इण्डिया कंपनी के स्थानीय कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, सुब्रत राय, राज्य सरकार व केंद्र सरकार तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली । मजबूरी में सभी ने हाईकोर्ट की शरण ली, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले में सुब्रत राय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सहारा के जोनल ऑफिस के अधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है ।