भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) ने सरकारी नौकरी (Government Job) की सेवा के दौरान मृत होने वाले शासकीय कर्मचारियों (government employees) के आश्रितों के परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) देने की शर्तों में बदलाव किया है। अब पुत्री या बहन के विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित होने पर कोई भेद नहीं किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब तक अनुकंपा नियुक्ति में पति या पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होने पर या उनके मना करने पर पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी को भी पात्रता होगी। अभी तक अविवाहित पुत्री और बहन ही पात्र थी। अब शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर विवाहित पुत्री भी पात्र होगी।
वहीं, अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु पर माता-पिता की अनुशंसा पर भाई और बहन दोनों पात्र होंगे। पहले सिर्फ अविवाहित बहन ही पात्र थी। वहीं, माता-पिता के जीवित नहीं होने पर छोटे भाई-बहन को आपसी सहमति से नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुत्री या बहन के विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित होने पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। सरकार के आदेश से आश्रित महिलाओं को राहत मिलेगी।
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