इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में बड़गौंदा थाना पुलिस (Bargaunda police station) पुलिस ने एक मदरसा कर्मचारी (A madrasa employee) को 10 वर्षीय लड़के के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार (Arrested) किया है। 20 साल के आरोपी ने 2 अगस्त को लंच के बाद मदरसे में पढ़ने वाले लड़के के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।
बड़गौंदा थाना पुलिस (Bargaunda police station) के मुताबिक, मदरसे के कर्मचारी मुस्तकीन उर्फ गोलू ने बच्चे के साथ मारपीट भी की और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
दरअसल, पीड़ित का कुछ अन्य लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था और गुस्सा शांत होने तक उसे कुछ दिनों तक आरोपी कर्मचारी के कमरे में सोने के लिए मजबूर किया गया था। घटना के बाद बच्चा मदरसे से बाहर आया और एक राहगीर का फोन लेकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी. उसकी मां की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मौलवी ने वसूली से जुड़ा आरोप लगाया
इस बीच, मदरसे के एक मौलवी इदरीस ने दावा किया कि एक शख्स ने उससे 5 लाख रुपये की मांग की थी और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह लड़के से झूठे बयान दिलवाएगा और संस्था के खिलाफ मामला दर्ज कराएगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि लड़का और आरोपी अलग-अलग कमरों में सोते थे।
इनका कहना
हालांकि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) रूपेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि मदरसा प्रबंधन की ओर से किसी शख्स द्वारा पैसे की मांग के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।
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