भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की जबलपुर जिला (Jabalpur District) अदालत (Court)में सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) , भाजपा प्रदेश अध्यक्ष (BJP State President) और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मंगलवार को मानहानि (defamation) का मुकदमा दायर किया गया। मानहानि (defamation) का यह मुकदमा राज्यसभा (litigation rajya sabha) सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक कृष्णा तन्खा ने दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) केस में दिए गए फैसले को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने को लेकर यह केस फाइल किया गया है।
पूर्व एडवोकेट (former advocate) जनरल और राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) शशांक शेखर ने कहाकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद और वकील विवेक तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियां की थीं। इसके चलते उनकी साख पर बट्टा लगा है। सांसद तन्खा ने तीनों को कानूनी नोटिस भेजते हुए तीन दिन के अंदर सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा था। लेकिन इस अवधि में तीनों ने माफी नहीं मांगी।
एडवोकेट शशांक शेखर ने कहाकि इसके बाद जिला न्यायालय में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहाकि हम अलग-अलग समुदायों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का असली चेहरा सामने लाने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहाकि यह लोग अपनी छवि बचाने के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। आम लोगों के सामने इनकी पोल खुल चुकी है।
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