सागर । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर जिले (Sagar District) की अदालत ने दुष्कर्म (rape) के घिनौने अपराध में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. दुष्कर्मी ने दो साल पहले 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की थी. हैवानियत की दास्तां सुनकर विशेष न्यायाधीश ने कठोर टिप्पणी की. विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाते वक्त कहा कि वारदात के वक्त बच्ची की पीड़ा की कल्पना कर पाना मुश्किल है. इसके बाद भी आरोपी को पछतावा नहीं है.
गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश के सागर के पास आपचंद में रहने वाले वीरेंद्र ने 2019 में 12 साल की बच्ची से रेप कर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों, घटनास्थल पर मिले सबूतों, डॉग स्क्वॉड और DNA रिपोर्ट के आधार पर कड़ा फैसला सुनाया. बता दें, पुलिस ने 7 अप्रैल 2019 को सानौधा थाना के ग्राम बोधा पिपरिया के पास जंगल में 12 साल की बच्ची का शव बरामद किया था. पुलिस को पता चला कि बच्ची दादी के साथ पैदल घर जा रही थी. उन्हें रास्ते में वीरेंद्र मिला. उसने दादी से कुछ बातचीत की और बच्ची को साइकल पर बैठाकर कहीं ले गया. इसके कुछ देर बाद दादी तो घर पहुंच गई, लेकिन बच्ची नहीं पहुंची. परिवारवालों ने बच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली. बाद में जंगल के बीच बच्ची का अर्द्धनग्न शव मिला था.
डॉग की निशानदेही पर मिला आरोपी
पुलिस के मुताबिक, शव मिलने के बाद डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर ले जाया गया. इसके बाद डॉग की निशानदेही पर पुलिस मौके से करीब 7 किमी दूर आरोपी वीरेंद्र के घर पहुंची. पुलिस ने वीरेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने गला और मुंह दबाकर बच्ची की हत्या कर दी थी. वीरेंद्र का DNA टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी.
कोर्ट ने कहा- समाज की आत्मा कांप गई
दर्दनाक रेप और मौत के इस मामले में कोर्ट ने कहा- आरोपी ने निर्दयता से बालिका को न केवल अमानवीय पीड़ा पहुंचाई, बल्कि उसके जननांग व गले को भी चोटिल किया. यह कल्पना करना मुश्किल है कि बच्ची ने कितनी पीड़ा सहन की होगी. बावजूद इसके आरोपी को पछतावा न होना दर्शाता है कि ठंडे दिमाग से कृत्य को अंजाम दिया गया. आरोपी के कृत्य से संपूर्ण समाज की आत्मा कांप गई है. जन आक्रोश भी हुआ. वर्तमान में जिस प्रकार अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे मामलों में प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक है.
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