भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी (Malfunction in EVM machine) को लेकर कांग्रेस नेता की तरफ से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व मंत्री ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी जाहिर करते हुए याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले, जिसके चलते न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि यह याचिका 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगाई गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता ने उनके विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी.
दरअसल, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी शर्मा ने ईवीएम गड़बड़ी के आधार पर बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह याचिका लगाई थी. उनका कहना था कि ईवीएम मशीन की बैटरी में गड़बड़ी थी, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि गड़बड़ी के तर्कों से न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए थे. उनके वकील मशीन में गड़बड़ी को साबित नहीं कर पाए थे. जिसके चलते यह याचिका खारिज कर दी गई.
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भोपाल की दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, बीजेपी के भगवानदास सबनानी ने उन्हें हराया था. लेकिन पीसी शर्मा ने उनके निर्वाचन को हाईकोर्ट के जरिए चुनौती दी देते हुए मतदान और मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया था, लेकिन हाईकोर्ट को यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगी. यह याचिका खारिज होने के बाद भगवानदास सबनानी को बड़ी राहत मिली है.
बता दें कि पीसी शर्मा दो बार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता और उस दौरान मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता को हराया था. जिसके बाद पीसी शर्मा को कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनाया गया था. लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. पीसी शर्मा को दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है, दिग्विजय सिंह भी कई बार ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर चुके हैं.
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