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MP: नर्सिंग कॉलेजों में 15 जनवरी तक होंगे प्रवेश, HC के आदेश का पालन करने के निर्देश

January 03, 2025

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नर्सिंग कॉलेजों (Nursing colleges) में प्रवेश प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जाएगी। इसे लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल (Deputy CM Rajendra Shukla) ने हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के आधार पर समय सीमा में प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम नर्सिंग काउंसिल के नए रजिस्ट्रार केके रावत (New Registrar KK Rawat), लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) के संचालक मनोज सरियाम समेत अन्य अधिकारियों की बैठक ली।


इस दौरन उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अपने निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से संबंधित फर्जीवाड़े में सीबीआई के एक इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया जा चुका है।

कोर्ट के आदेश के बाद अन्य कॉलेजों में होंगे आदेश
15 जनवरी तक 190 कॉलेजों में नर्सिंग में एडमिशन कराने की तैयारी है। शुरुआती जांच में 169 कॉलेजों को प्रवेश के लिए फिट बताया गया था। 15 जनवरी को कोर्ट में रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद कोर्ट के आदेश के आधार पर नए कॉलेजों में भी प्रवेश शुरू कराए जा सकते हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया को 15 जनवरी तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

ऑनलाइन हो रही काउंसलिंग
प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में 31 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 14 जनवरी 2025 को पूरी होगी। सभी सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था लागू की गई है।

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