डकैती की योजना में फंसे मुलजिम की जमानत अर्जी खारिज
इंदौर। डकैती की योजना बनाने व आम्र्स एक्ट के मुलजिम ने जेल से छूटने के लिए मां को कोरोना का मरीज बताया था, किंतु उसी का एफिडेविट लगा दिया। सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सूत्रों के अनुसार बाणगंगा स्थित नन्दबाग कॉलोनी में रहने वाला मुलजिम बबलू पिता मनोहरलाल अभी जेल में है। उसने जमानत की अर्जी पेश कर बताया था कि उसकी मां को कोरोना हो गया है। वह अस्पताल में भर्ती है, जिसकी देखरेख के लिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए। उसका अपराध से कोई वास्ता नहीं है। पुलिस ने यह कहकर जमानत देने का विरोध किया था कि मुलजिम का क्रिमिनल रिकार्ड है। उसको उसके चार साथियों के साथ डकैती की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया था। उससे तलवार व मिर्च का पैकेट जब्त हुआ था और अभी अनुसंधान अधूरा है। मुलजिम की ओर से उसकी मां के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देकर अस्पताल में भर्ती होने की बात कही गई थी, जबकि उसकी मां का ही 15 जुलाई का एफिडेविट दिया गया था। उस पर चोरी का एक केस भी दर्ज था। ऐसे में जज राजेन्द्रकुमार पाटीदार ने अनुसंधान अधूरा होने और अपराध की गंभीरता का हवाला देकर उसकी अर्जी खारिज कर दी।
हथियारों से लैस होकर बना रहे थे योजना
8 जुलाई को बाणगंगा थाने के एसआई संजय विश्नोई ने सूचना के आधार पर इन्दौर उज्जैन रोड स्थित टोल नाका पर बारोली शमशान के पास अंधेरे में डकैती की योजना बनाते हुए मुलजिम बबलू के साथ प्रमोद मीणा, तरूण शाक्यवार, महेश राठौर व जितेन्द्र चौहान को पक?ा था। वे हथियारों से लैस होकर डकैती की योजना बना रहे थे।
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