भोपाल। भोपाल के शाहजहांनाबाद (Shahjahanabad Bhopal) स्थित एक मल्टी में रहने वाली पांच साल की मासूम को अपने घर में खींचकर ले जाने और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी कर गला दबाकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। उसे 30 सितंबर को रिमांड पूरी होने पर भोपाल जिला अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच उसकी मां और बहन के संबंध में कई खुलासे हो रहे हैं।
बता दें कि मां और बहन हत्याकांड में सहयोग करने में जेल में बंद हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी अतुल निहाले की बड़ी बहन जो उसी मोहल्ले में रहती थी, वह दो मोबाइल नंबरों पर युवतियों की फोटो भेजती थी, साथ में युवतियों के मोबाइल नंबर भी भेजती थी। पुलिस को यह जानकारी आरोपी चंचल के मोबाइल जांच में पता चला है। इस खुलासे के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि चंचल किसी न किसी सेक्स रैकेट गिरोह से जुड़ी हो सकती है या मानव तस्करी गिरोह की सदस्य हो सकती है। हालांकि जिन्हें युवतियों की फोटो भेजती थी, पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली है। वहीं उस मल्टी में रहने वाली कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि दिन में और रात में भी इस आरोपी परिवार के घर अनजान मर्द आते रहते थे। ऐसे में यह आशंका सही हो रही है कि चंचल और उसकी मां किसी मानव तस्करी गिरोह या सेक्स रैकेट गिरोह से जुड़ी हो सकती हैं।
क्या है पूरा मामला
24 सितंबर को शाहजहांनाबाद स्थित एक मल्टी में रहने वाली 5 साल की मासूम लापता हो गई थी। 26 सितंबर को दोपहर उसकी लाश पड़ोस के फ्लैट के बाथरूम में रखी पानी की टंकी के अंदर कपड़ों से लिपटी मिली थी। अतुल निहाले ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। लाश को छिपाने में उसकी मां और बहन ने साथ दिया। पीड़ित परिवार को कोई शक न हो, इसलिए आरोपी परिवार पीड़ितों के साथ मासूम को तलाशने का नाटक कर रहे थे।
दुष्कर्म और हत्या के 22 प्रकरणों में फांसी की सजा न्यायालय में लंबित
भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पीड़ित परिवार सहित पड़ोसी भी फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दे चुके हैं, मामले की जांच एसआईटी कर रही है। मध्यप्रदेश में मासूम बच्चियों से दुष्कर्म व हत्या करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा दिए जाने का कानून भी है, लेकिन सजा किसी को नहीं मिल पाई है। अब तक करीब 22 ऐसे मामले प्रदेश में आए हैं, जिनमें आरोपियों को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन दरिंदों ने ऊपरी अदालतों में प्रकरण दायर कर रखा है और सजा नहीं मिल पा रही है। पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद देशभर में बच्चियों से दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान लागू है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में मौत की सजा पाए 41 दोषियों में से 22 को दुष्कर्म और हत्या के मामले हैं, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी है।
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