– खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के उल्लंघन में दोषी मिले
इन्दौर। वर्ष 2011 से लेकर अब तक खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में 317 व्यापारियों और फर्मों पर 77 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था। इनमें से कई ने न्यायालय की शरण ले ली है और बाकी 250 से जुर्माना वसूल करने के साथ-साथ अब उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
खाद्य पदार्थों और नियमों का उल्लंघन करने के मामले में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीमों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर कई व्यापारिक फर्में चपेट में आई थीं। उनके प्रकरण बनाकर एडीएम कोर्ट में भेजे गए थे, जहां से उन पर जुर्माना किया गया। वर्षों से फर्मों द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई तो प्रशासन ने फिर लाइसेंस निरस्त करना शुरू कर दिए। अब तक 80 से ज्यादा लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक मनीष स्वामी के मुताबिक 317 फर्मों पर राशि बकाया है। इनमें से कई ने पीठासीन अधिकारी के यहां मामला दायर किया है और शेष रहे 250 लोगों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इनके प्रकरणों में भी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही अर्थदंड की राशि वसूलने के लिए अब टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन फर्मों पर राशि बकाया है, उनके यहां जब्ती-कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।
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